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प्रद्युम्न हत्याकांड: जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी छात्र की याचिका की खारिज, सीबीआई को भेजा नोटिस

प्रद्युम्न हत्याकांड: जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी छात्र की याचिका की खारिज, सीबीआई को भेजा नोटिस

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई सात साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या करने वाले स्कूल के ही 16 वर्षिय छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से करार झटका लगा है। जुवेनाइल जोस्टिस बोर्ड ने आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने तक उसके खिलाफ एक नाबालिक की तरह केस चलाया जाए। इसी के साथ आरोपी ने एक और याचिका दायर की थी, जिसके चलते कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी हुआ है। आरोपी छात्र ने अपनी याचिका में कहा था कि जब तक सीबीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती तब तक फैसला न दे कि उस पर मुकदमा नाबालिक की तरह चलेगा या फिर बालिग की तरह।

प्रद्युम्न हत्याकांड: जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी छात्र की याचिका की खारिज, सीबीआई को भेजा नोटिस

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई को आरोपी छात्र का फिंगर प्रिंट लेने की इजाजत दे दी है। 15 दिसंबर को सीबीआई बाल सुधार गृह जाकर आरोपी के परिजनों और वकील के सामने फिंगर प्रिंट लेगी और आरोपी द्वारा लगाई गई जमानत याचिका पर बोर्ड ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई को 15 दिसंबर तक इस केस में अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसी के आधार पर कोर्ट ये फैसला करेगा कि आरोपी छात्र को जमानत दी जाए या नहीं।

 इसके साथ ही उसके खिलाफ केस बालिग मानकर चलाया जाए या नाबालिग. मृतक प्रदुमन के पिता ने बोर्ड के सामने याचिका लगाई थी। वहीं दूसरी तरफ प्रद्युम्न के पिता ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका लगाई थी कि आरोपी को बालिग मानकर उसके खिलाफ केस चलाया जाए। उसने जघन्य अपराध किया है। ऐसे अपराध विकृत और वयस्क मानसिकता के अपराधी ही कर सकते हैं, ऐसे में कोर्ट उसे बालिग मानकर अधिकतम सजा दिलाने का रास्ता साफ करे।

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