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विदेशी निवेश नीति में बदलाव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

MODI CABINET 03 विदेशी निवेश नीति में बदलाव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जून में घोषित की गई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में सौ फीसदी एफडीआई के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी राहत दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “एफडीआई नीति में संशोधन इसे उदार व आसान बनाने के लिए किया गया है, ताकि व्यापार में आसानी हो और देश में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आए, जिससे आय और रोजगार में इजाफा होगा।”

MODI CABINET 03

नए नियमों के मुताबिक, अब रक्षा क्षेत्र में शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे गई है, जबकि पहले यह स्वत: अनुमोदिन मार्ग के तहत 49 फीसदी था। वहीं, अब 49 फीसदी से अधिक एफडीआई को मंजूरी अलग-अलग मामलों के आधार पर दी जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखा जाएगा। वहीं, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में भी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है, ताकि वर्तमान हवाईअड्डों का भी आधुनिकीकरण किया जा सके।

वहीं, सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबार में स्थानीय खरीद करने के नियम में तीन सालों के लिए छूट दी गई है। टेलीपोर्ट्स, डाइरेक्ट टू होम (डीटीएच), केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी और हेडएंड इंड द स्काई ब्राडकास्टिंग सेवा (एचआईटीएस) में भी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अब स्वअनुमोदित मार्ग के जरिए 74 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है और 74 फीसदी से अधिक के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

निजी सुरक्षा एजेंसी के क्षेत्र में स्वअनुमोदित मार्ग के जरिए 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी गई और सरकार से मंजूरी लेकर इसे 74 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।

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