नई दिल्ली। शुक्रवार को आम्रपाली बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को आम्रपाली बिल्डर्स पर कोर्ट ने विदेश जाने से रोक लगा दी है। अब बिना कोर्ट की इजाजत के आम्रपाली बिल्डर्स का कोई डायरेक्टर विदेश नहीं जा सकता है। कोर्ट के आदेशों को ना मानने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
यह फैसला चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने लिया है और फ्लैट मालिकों की अपील पर दो हफ्तों में जवाब मांगा है। हालांकि इस सब से पहले इस ग्रुप की अल्ट्रा होम्स की दिवालिया घोषित होने की अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। एससी की तरफ से ग्रुप को नोटिस भी जारी किया गया था। यह नोटिस कोर्ट की तरफ से फ्लैट खरीददारों की अर्जी पर भेजा है। ये वह फ्लैट खरीददार हैं जिन्होंने एससी में ग्रुप की दिवालियों घोषित होने की अर्जी पर रोक लगाने की अपील की थी। वही अब दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। वही कोर्ट में दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट खरीददारों के हित का भी ध्यान रखे।