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2016 में महिला की गला दबाकर कर दी थी हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

law and order 2016 में महिला की गला दबाकर कर दी थी हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

देहरादून। 2016 में देहरादून में गुरमीत कौर की हत्या में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने आशीष उर्फ ​​मोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 50,000 रुपये मृत गुरमीत के पति को जारी किए जाएंगे।

अभियोजक जया ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने मामले में 18 गवाह पेश किए। 5 फरवरी, 2016 को शाम छह बजे शिकायतकर्ता जगजीत की बहन गुरमीत कौर का गला किसी धारदार हथियार से काट दिया गया था।

आरोपी आशीष उर्फ ​​मोनू जिसे अब हत्या करने का दोषी ठहराया गया है, मसूरी के एक होटल में गया, जहाँ उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन होटल के कर्मचारियों के समय पर हस्तक्षेप के कारण उसे बचा लिया गया। उनके बयान पर, पुलिस ने तब हथियार और उनके पहने हुए कपड़े बरामद किए, जिनमें खून था।

आदेशों के अनुसार, दोषी आशीष को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है और उसने आजीवन कारावास और 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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