featured यूपी

पंचायत चुनाव के लिए तय हो गई खर्च की सीमा, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर पायेंगे उम्मीदवार

पंचायती राज विभाग

लखनऊ: पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है, इसी से जुड़ा नया नियम सामने आया है। उम्मीदवारों के लिए खर्च की लिमिट तय कर दी गई है। इसके अनुसार ही उम्मीदवार खर्च कर पायेंगे।

बीडीसी और प्रधान की लिमिट

इस चुनाव में अलग-अलग पद के लिए कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमायेंगे। चुनाव प्रक्रिया में सफलता पाने के लिए पैसे का भी भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। कई बार अत्यधिक पैसे का इस्तेमाल चुनाव की गरिमा को भी प्रभावित करता है। इसीलिए चुनाव आयोग उम्मीदवारों के द्वारा खर्च की जाने वाली रकम की सीमा तय कर देता है।

उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव के लिए बीडीसी और प्रधान पद की खर्च सीमा तय हुई है। इस चुनाव में ₹75000 से अधिक खर्च करने पर प्रधान और बीडीसी सदस्य को तलब किया जाएगा।

2015 वाले नियम होंगे लागू

इस चुनाव में भी खर्च की सीमा 2015 के चुनाव जैसी होगी। इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। गाइडलाइन के नियम सभी को मानने होंगे। इसका उल्लंघन होने की स्थिति में निर्वाचन भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार के लिए खर्च की लिमिट को पार करना खतरे से खाली नहीं होगा।

महंगाई के बाद भी नहीं बढ़ा खर्च

2015 से 2021 के बीच महंगाई के आंकड़ों में काफी बदलाव आ गया है। कई चीजें काफी महंगी हो गई हैं, ऐसे में पुरानी रणनीति और खर्च इस बार काफी दिमाग लगाकर इस्तेमाल करना होगा।

ss 1 पंचायत चुनाव के लिए तय हो गई खर्च की सीमा, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर पायेंगे उम्मीदवार

सभी उम्मीदवारों के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। उन्हें उसी खर्च सीमा के अंदर अपने सारे प्रबंध करने होंगे। इससे ऊपर जाने पर कार्यवाही भी हो सकती है।

अलग-अलग पदों के लिए तय खर्च

पंचायत चुनाव के लिए सभी उम्मीदवार पूरी तरह से तैयार हैं। आर्थिक और रणनीतिक रूप से उन्हें मैदान में उतरना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा भी तय कर दी है।

अलग-अलग पदों के लिए यहां आंकड़ा भी अलग-अलग है। जैसे-

ग्राम पंचायत सदस्य ₹10000, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य 75000, जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख रुपए तक खर्च करके चुनाव लड़ सकेंगे।

वहीं नामांकन फीस और जमानत राशि का भी निर्धारण हो गया है। नामांकन फीस की बात करें तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 150 रुपए, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ₹300, जिला पंचायत सदस्य के लिए ₹500 अदा करने होंगे।

जमानत राशि भी काफी आवश्यक होगी। ग्राम पंचायत सदस्य को ₹500, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य को ₹2000, वहीं जिला पंचायत सदस्य को ₹4000 की जमानत राशि का भुगतान करना होगा।

Related posts

जम्मू-कश्मीर: मुठभेड़ में जवान शहीद, एक आतंकी ढेर

bharatkhabar

Delhi Traffic police advisory: गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Neetu Rajbhar

लखनऊ: जरूरतमंदों को भोजन वितरित करने पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर

Shailendra Singh