नई दिल्ली: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों ट्रंप प्रशासन नए यात्रा प्रतिबंध को आंशिक रूप से लागू करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ दायर याचिक को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव पैदा करता है।
पांच जजों की टीम ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय के आधार पर यह फैसला सुनाया है। बता दें इस फैसले के दौरान उनके साथ 4 जजों का पैनल भी शामिल था। वहीं ट्रंप का कहना है कि यात्रा प्रतिबंध आतंकवादियों को अमेरिका में आने से रोकेगा जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
पिछले साल लगा था प्रतिबंध
आपको बता दें कि पिछले साल छह मार्च को ट्रंप ने सभी शरणार्थियों और छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप ने ईरान, लीबिया, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका आने पर 90 दिन की पाबंदी और शरणार्थियों के आने पर 120 दिन की रोक लगा दी थी।