Gyanwapi Case: बहुचर्चित ज्ञानवापी – मां श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी अदालत ने आज अहम फैसला सुनाते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश के इस फैसले के बाद अब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी।
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गौर रहे कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वैज्ञानिक जांच किए जाने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष द्वारा याचिका दायर किया गया था। 11 अक्टूबर यानी पिछली सुनवाई में इस पर मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे
सर्वे में मिले शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर को हिंदू पक्ष जहां शिवलिंग बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। इस पर हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की है कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या उसके वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाया, ताकि उसकी उम्र पता चल सके और मामला साफ हो जाए।
बता दें कि कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका चार महिलाओं दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक व लक्ष्मी देवी ने दायर की है।