लखनऊ: निजी स्कूलों के संचालन और अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े सवालों को जुटाना अब आसान हो जाएगा। सभी निजी स्कूल RTI के दायरे में आएंगे, ऐसा होने के बाद किसी भी जानकारी को उपलब्ध करवाने के लिए सभी निजी स्कूल बाध्य हो जाएंगे।
सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) का इस्तेमाल अब निजी विद्यालय से जानकारी जुटाने में किया जा सकेगा। इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को विद्यालय देने के लिए बाध्य होंगे। बुधवार को इसी मामले में राज्य सूचना आयुक्त की तरफ से जानकारी दी गई। एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त में निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बनी नियमावली पर बात की।
साथ ही यह भी बताया गया कि अब सभी निजी स्कूल आरटीआई के दायरे में आएंगे। उन्हें लोगों द्वारा मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। निशुल्क शिक्षा के अधिकार की नियमावली के तहत यह भी कहा गया है कि गरीब और आसपास के 25% बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
यह व्यवस्था निजी विद्यालयों में लागू होगी। दरअसल सभी निजी विद्यालय सरकारी वित्त पोषण का फायदा लेते हैं, जिसमें उन्हें सस्ती जमीन, भवन निर्माण के लिए फंडिंग जैसी चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं। जब निजी विद्यालय सरकारी वित्त पोषण के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी आना होगा।