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राजा भैया को बड़ा झटका, अक्षय प्रताप को 7 वर्ष की सजा और 10 हज़ार का जुर्माना

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shivnandan 1 राजा भैया को बड़ा झटका, अक्षय प्रताप को 7 वर्ष की सजा और 10 हज़ार का जुर्माना शिवनदंन सिंह , संवाददाता

 

एमएलसी के चुनाव के पहले राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नेता और निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

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कोर्ट ने अक्षय प्रताप को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हज़ार का जुर्माना ठोका है। कोर्ट परिसर में इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।

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आपको बता दें कि कोर्ट ने एमएलसी को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में दोषी माना। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था।

बुधवार को सुनवाई शुरु होने से पहले जेल से कोर्ट में पुलिस अभिरक्षा में एमएलसी अक्षय प्रताप गोपाल पहुंचे। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कर एमएलसी को सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बेहद करीबी हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले स्थानीय निकाय के एमएलसी के लिए नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। हालांकि एमएलसी की पत्नी मधुरिमा सिंह ने भी एमएलसी के लिए निर्दल के रूप में नामांकन किया है।

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दरअसल, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने लगभग 20 वर्ष पहले शहर के निवास पते से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था। इस मामले में तत्कालीन कोतवाल डीपी शुक्ला ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कर कोर्ट में एमएलसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 15 मार्च को कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को दोषी माना था। 22 मार्च को सजा पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतिम फैसला 23 मार्च को सुनाया।

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