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दिल्ली ब्लास्ट केस में दो रिहा और एक दोषी करार

patiala court दिल्ली ब्लास्ट केस में दो रिहा और एक दोषी करार

नई दिल्ली। 12 साल पहले धमाकों से दहली दिल्ली में आज पटियाला हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है..फैसला ये कि 2005 में हुए बम धमाके के आरोपी रफीक शाह और मोहम्मद फाजली बरी है साथ ही मोहमद तारिक अहमद डार को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताये समय को सजा मानते हुए रिहाई का आदेश दिया है।

कोर्ट ने आदेश देते हुे कहा कि ब्लास्ट के लिए कोई दोषी नहीं है जिसके चलते कोर्ट ने रफीक और फाजली को बरी करने का आदेश दिया। साथ ही डार को 10 साल की सजा सुनाते हुए कहा कि वो केवल फंडिंग का दोषी है चूंकि वो 10 साल जेल की सजा काट चुके है इसिलए उनकी सजा पूरी मानते हुए रिहाई का आदेश दिया। पटियाला कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार में काफी रोष है और वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते है।

patiala court दिल्ली ब्लास्ट केस में दो रिहा और एक दोषी करार

साल 2015 में दीपावली से एक दिन पहले दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में धमाके हुए थे जिसमें करीबन 62 लोगों की मौत हो गई थी और 210 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। इस धमाके के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था जिसमें अहमद डार, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रफीक शाह पर साजिश रचने का आरोप है। पहला धमाका 5:38 बजे पहाड़गंज में हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे, दूसरा धमाका 6 बजे गोविंदपुरी में, तीसरा धमाका सरोजनी नगर में शाम 6:05 बजे हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 127 लोग घायल हो गए थे।

patiala court 1 दिल्ली ब्लास्ट केस में दो रिहा और एक दोषी करार

कोर्ट ने साल 2008 में ही इस धमाके के मास्टरमाइंड डार और अन्य 2 आरोपियों के खिलाफ साजिश रचने, हथियार जुटाने, हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप तय किए थे। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने डार के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था जिसमें कॉल डिटेल्स का भी जिक्र किया गया है जिसमें ये बात पचा चली कि इन आरोपियों का लश्कर से संबंध है। फिलहाल कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीले सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और अगर दोष साबित होते है तो आरोपियों को कड़ी सजा मिल सकती है।

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