नई दिल्ली। तीन तलाक बिल को लेकर अटकलें थी कि ये बिल शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन अब इस बिल को लेकर खबरें आ रही हैं कि ये बिल अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था। लोकसभा में संख्याबल को देखते हुए इस बिल को पास कराने में सरकार को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर ये बिल लोकसभा में पास हो गया तो इसके बाद इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। इस बिल को पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी।
बता दें कि इस विधेयक में तीन तलाक को गैरकानूनी और अमान्य करार दिया गया है। इसके मुताबिक एक बार में तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल की जेल की सजा होगी। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक पति पर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की राशि मजिस्ट्रेट तय करेगा।
वहीं महिला अधिकारों के पक्षधरों का कहना है कि सरकार की मंशा एक साथ तीन तलाक देने को अपराध घोषित कर मुसलमानों के मन में ‘डर पैदा’ करना है। उच्चतम न्यायालय में सायरा बानो की तीन तलाक अर्जी के पक्ष में दखल देने वाले बेबाक कलेक्टिव नामक संगठन द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और वकीलों ने कहा कि सरकार सभ्य समाज और संबंधित पक्षों से परामर्श किये बगैर विधेयक क्यों ला रही है।