नई दिल्ली. INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। चिदंबरम पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली थी लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। 18 अक्टूबर को INX मीडिया केस में CBI ने कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और उनकी दो कंपनियों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दायर की थी।
सीबीआई (CBI) ने जमानत न देने की सिफारिश की थी
इस दौरान सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा था कि इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच जारी है। लिहाजा पी. चिदंबर को अभी जमानत न दी जाए। CBI ने जो जमानत याचिका दायर की थी उसमें दावा किया गया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम को रिश्वत के तौर पर 35.5 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए। ये पैसे सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूदा, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड में दिए गए। ये आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश लाल सिंह के समक्ष दायर किया गया।
बता दें कि 15 मई, 2017 को ईडी ने ये मामला दर्ज किया था. ईडी के द्वारा दर्ज केस में आईएनएक्स मीडिया पीवीटी लिमिटेड ने 4.62 करोड़ रुपये की स्वीकृत FDI राशि के मुकाबले लगभग 403.07 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त किए थे। जांच के दौरान पाया गया कि INX Media Pvt Ltd के निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, पी चिदंबरम, तत्कालीन वित्त मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित कई अधिकारी इसमें शामिल थे।