नई दिल्ली। पेड न्यूज़ के मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नरोत्तम मिश्रा ने मांग की है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई हो। उन्होंने कहा है कि अयोग्य ठहराए जाने से राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार खत्म नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई को राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट आज ही दो बजे उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।
पिछले 24 जून को निर्वाचन आयोग ने पेड़ न्यूज़ के मामले में विधानसभा और मंत्री पद की सदस्यता के अयोग्य ठहराया था । निर्वाचन आयोग ने पाया था कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने चुनाव खर्चे में पेड न्यूज़ के खर्चे को छिपाया है । निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी जो ट्रांसफर होकर जबलपुर आ गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट में भी नरोत्तम मिश्रा कोई राहत नहीं मिली जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दरअसल शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने 2012 में निर्वाचन आयोग से नरोत्तम मिश्रा की शिकायत की थी और कहा था कि मिश्रा ने 2008 में चुनाव के दौरान अपने खर्चे में पेड न्यूज़ का जिक्र नहीं किया था । नरोत्तम मिश्रा ने इस शिकायत को गलत बताया था लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों को खारिज करते हुए उन पर आगामी तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है ।