featured देश यूपी

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ यौन उत्पीड़न शिकायत ख़ारिज

Amitabh Thakur

लखनऊ। सीजेएम कोर्ट लखनऊ ने नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मी द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर तथा उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर सहित नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्य कर्मियों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किये जाने संबंधी शिकायत ख़ारिज कर दिया है। महिला कर्मी ने यह आरोप लगाया था कि अमिताभ ने उनके साथ लैंगिक सम्बन्ध बनाने का दवाब बनाया और ऐसा नहीं होने पर उन्हें सेवा संबंधी मामलों में विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया।

Amitabh Thakur
Amitabh Thakur

बता दें कि सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि परिवादिनी का मुख्य आरोप विभागीय मामलों को ले कर है और जहां तक लैंगिक उत्पीड़न का आरोप है, वह आरोप अपने आप में निर्मूल प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि परिवादिनी तथा साक्षियों के बयान तथा तमाम अभिलेखों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही से क्षुब्ध हो कर यह परिवाद दाखिल किया गया है। इसलिए उन्होंने अभियुक्तों को तलब करने का कोई आधार नहीं होने के कारण परिवाद निरस्त कर दिया।

Related posts

‘कतर ने जनवरी 2019 में ओपेक की सदस्यता वापस लेने का फैसला किया

Rani Naqvi

Indian Railway Cancelled Train: आज रेलवे ने रद्द की 293 ट्रेन, ऐसे जानें अपनी ट्रेन का स्टेटस

Rahul

कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण आज, एक मंच पर दिखेगा BJP विरोधी अमला

mahesh yadav