नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में की सुनवाई करते हुए निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने से रोक लगा दी है। यहां आपको बता दें कि यह फैसला उन्ही स्कूलों में लागू किया जाना है जोकि सरकारी स्कूलों में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर किए गए याचिका को खारिज कर दिया है, इसके साथ ही इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना सरकार की मंजूरी के कोई भी प्राइवेट स्कूल निर्धारित फीस में बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकेगी।
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फीस बढ़ान के लेकर 19 जनवरी को सुनाए गए अपने फैसले में कहा था कि सरकार से मिली जमीन पर बने स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर वो फीस में ऐसा इजाफा करते हैं जो गलत है तो दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय उसे रद्द कर सकता है। इस फैसले को लेकर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जेएस केहर की बेंच ने कहा कि स्कूलों को या तो हमारे नियम मानने होंगे या फिर वे सरकारी जमीन को खाली कर दें।