नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करने पर रोक लगाने की मांग की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि किसी व्यक्ति पर सिविल और आपराधिक मामले एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि अगर हाईकोर्ट सिविल मामले में आदेश सुनाता है तो उसका असर निचली अदालत में चल रहे आपराधिक केस पर पड़ेगा। गौरतलब है कि केजरीवाल पर हाईकोर्ट में सिविल और पटियाला हाउस में आपराधिक मानहानि के मामले चल रहे थे जिस पर केजरीवाल ने तर्क दिया था कि एक व्यक्ति पर दो मानहानि के मुकदमे एक साथ नहीं चल सकते।
बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल व आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ भी आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने दिल्ली क्रिकेट संघ (डीडीसीए) विवाद में उनपर कथित तौर पर मानहानि का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने 10 करोड़ रुपये का दीवानी मानहानि का मामला भी दायर किया है।