नई दिल्ली। केरल के लव जिहाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि वो लव जिहाद मामले की जांच करे। कोर्ट का कहना है कि जांच रिटायर जस्टिस आरवी रविंद्रन एनआईए की निगरानी में होगी। इससे पहले पुलिस ने भी यही कहा था कि जांच एजेंसी को इस मामले में मदद करनी चाहिए। ताकि किसी व्यापक आयाम का पता चल सके। दरअसल एक मुस्लिम युवक की अर्जी पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
बता दें कि हाई कोर्ट ने युवक की शादी को रद्द कर उसे लव जिहाद की संज्ञा दी थी। जिसके बाद युवक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। केरल में एक लड़की का धर्मपरिवर्तन कराकर निकाह कराने का मामला सामने आया है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने शादी रद्द मामले को लव जिहाद का मामला बता दिया और लड़की को उसके घर वापस भेज दिया।
वहीं बुद्धवार को सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि वो मामले की जांच करे और रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीक कोर्ट का कहना है कि मामले की जांच के बाद रिपोर्ट देखकर ही सुनवाई होगी। जनरल मनिंदर सिंह का कहना है कि ये कोई अकेला मामले नहीं है ऐसा ही एक और मामला सामने आ चुका है और वो भी इसी संगठन का था। केरल पुलिस का कहना है कि अगर एनआईए मामले की जांच करती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कोर्ट ने युवक से कथित लिंक के दस्तावेज मांगे थे। उसके बाद एनआईए का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हम मामले की जांच करे तो हम जांच के लिए तैयार है।