नई दिल्ली। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगो के आरोपी सज्जन कुमार को कोर्ट ने राहत देते हुए अग्रिम याचिका को मंजूर कर लिया है। सुनवाई के दौरान द्वारका हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत दिया है, अग्रिम जमानत को लेकर कोर्ट ने कुछ शर्ते भी रखी हैं इसमें उन्हें पर्सनल और स्योरिटी बॉन्ड के रुप में एक एक लाख जमा करने को कहा गया है। यहां आपको बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बताया जा रहा है कि अदालत ने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने की शर्त पर आरोपी सज्जन को जमानत दे दी है। जमानत को लेकर सज्जन सिंह से कहा गया है कि वो ना तो देश को छोड़कर जाएंगे और जांच एजेंसियाें का पूरा सहयोग करेंगे। सिख दंगों में सज्जन के साथ साथ पांच अन्य लोग भी आरोपी हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास धुल ने सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत को अनुमति दे दी। उन पर एक भीड़ को उकसाने का आरोप है, जिसने एक नवंबर, 1984 को यहां जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह तथा उनके बेटे अवतार सिंह की हत्या कर दी थी। मामले की जांच का जिम्मा हाल में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपने हाथ में लिया है। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा है और उन्हें अदालत से बिना मंजूरी लिए देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। कुमार को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। उनके जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की भी संभावना है।
यहां आपको बता दें कि 1984 में उस समय की पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगों ने जन्म लिया था, इन दंगों के दौरान दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी जिनमें सज्जन कुमार सहित पांच और लोगों को आरोपी पाया गया था।