पटना। पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिहार में हुए 39 लाख रुपए के घोटाले में राजद के मंत्री और पूर्व सासंद सहित चार लोगों को बुधवार को बरी किया है। अलकतरा घोटाले में इलियास हुसैन के साथ शोभा सिंहा, मुर्तुजा मोहम्मद को सीबीआइ कोर्ट ने अभाव के आधार पर बरी किया है।
आपको बता दें कि अकलतरा घोटाले में मोतिहारी स्थित निर्माण विभाग में करीब 70 लाख रुपए की धांधलेबाजी में दो इंजिनियर सहित तीन लोगों को पांच साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपए भुगतान की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई के न्यायाधीश वरिष्ठ नारायण सिंह ने पथ निर्माण प्रमंडल, मोतिहारी में 1994-1995 के बीच 70 लाख रुपए कीमत के 1438 मिट्रिक टन अलकतरा घोटाले में मोतिहारी के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर देवचंद्र चौधरी, धीरेंद्र नारायण कुंवर और एक ठेकेदार डीएन सिंह को दोषी करार दिया था और उन्हें सजा सुनाई थी।