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आरबीआई ने किया आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ का जुर्माना

rbi 4 आरबीआई ने किया आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर बांड की बिक्री नियमों के उल्लंघन के मामले में 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र को मिलाकर आईसीआईसीआई तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। गुरुवार को आरबीआई की वेबसाइट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। आरबीआई को प्रदत्त शक्ति के मुताबिक यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई की ओर से बैंक पर जुर्माना लगाने का यह पहला मामला है जिसमें इतनी बड़ी राशि जुर्माने के रूप में भुगतान करने को कहा गया है।

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बता दें कि यह कार्रवाई बैंक पर उस कार्रवाई के एक दिन बाद किया गया है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप व एनयूपावर रिन्युएबल्स को लोन देने के मामले में अपनी सफाई आरबीआई को दी थी। एनयूपावर रिन्युएबल्स, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ व एमडी चंदा कोचर के पति की कंपनी है। आरबीआई ने कहा है कि नियामक बैंक की यह कार्रवाई बैंक की ओर से नियम के उल्लंघन के मामले में किया गया है। इसका बैंक की ओर से किए गए लेन-देन या इसकी ओर से किसी ग्राहक के साथ किए गए समझौते से कोई लेना-देना नहीं है। उल्लेखनीय है कि नियामक बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक की ओर से बरती गई अनियमितता पर विस्तार से चर्चा नहीं की है।

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