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प्रदूषण को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सख्त

haryana and punjab high court

चंड़ीगढ़। प्रदूषण की मार को लेकर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कई राज्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक दिल्ली में स्मोग को लेकर हाहाकर मचा हुआ था। लेकिन अब इसी प्रदूषण के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और पंजाब की सरकारों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि आखिर सरकारें प्रदूषण से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही हैं, इस बावत वह पूरी जानकारी हाईकोर्ट को उपलब्ध कराएं।

haryana and punjab high court
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इस मामले में हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजाब-हरियाणा सरकार के साथ चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवादी बनाते हुए पटाखों और पराली से हुए प्रदूषणों के बाद वर्तमान समय में मौजूदा पर उठाए गए कदमों की स्पष्ठ जानकारी मांगी है।

जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने सरकार के साथ जुड़ी इस संस्थाओं से प्रदूषण को कम करने के प्रभावी उपायों के साथ उनकी उस दलील कि पंजाब व हरियाणा में किसानों के पराली जलाने से जो प्रदूषण हुआ है। इस पर भी जवाब मांगा है कि क्या केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों के पराली जलाने से ही प्रदूषण बढ़ा है। इस बावत भी स्पष्टीकरण मांगा है।

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