Pakistan Crisis || पाकिस्तान में रविवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने और कैबिनेट भंग करने के फैसले को लेकर आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत ने खुद से संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा की जाएगी। जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान और मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं।
ऐसी बीच खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 224a के तहत इमरान खान केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका निभाएंगे।
चीफ जस्टिस ने क्या कहा
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति सभी के आदेश अदालत के लिए विचाराधीन श्रेणी में आते हैं। आपको बता दें इस मामले को लेकर कल विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं पाकिस्तानी अखबार डान ने कानूनी जानकारों का हवाला देते हुए कहा है कि “जब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक नेशनल असेंबली की स्थिति यथावत बनी रहेगी।”
डिप्टी स्पीकर ने दिया संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला
नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों को इस बात का कोई हक नहीं है कि वह पाकिस्तान के किसी विपक्षी दल के साथ मिलकर कोई हरकत कर सकें। डिप्टी स्पीकर के फैसले के तुरंत बाद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। ऐसे में 3 महीने के भीतर देश में चुनाव कराए जाएंगे। विपक्षी दल ने इमरान खान पर गद्दार होने का आरोप लगाया है।