नई दिल्ली। अगले महीने लागू हो रही ऑड-ईवन स्कीम के बारे में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने फाइनल घोषणा कर दी है। सीएम ने बताया कि स्कीम से महिलाओं, दिव्यांग के अलावा टू वीइलर्स को छूट दी गई है। वहीं नियम का पालन न करने पर चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। बता दें कि पिछली बार यह फाइन 2 हजार रुपये था।
बता दें कि सीएम ने बताया कि ऑड-ईवन स्कीम (4 नवंबर से 15 नवंबर) दिल्ली में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लागू रहेगी। यह दिल्ली में आनेवाली बाहर की गाड़ियों पर भी लागू होगी। यह स्कीम रविवार को लागू नहीं होगी। मतलब हफ्ते के बाकी 6 दिन (सोमवार से शनिवार) तक यह स्कीम लागू रहेगी।
वहीं इस बार टू वीइलर्स को छूट दी गई है। इसके अलावा महिलाओं को छूट का ऐलान केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं। जिस गाड़ी में स्कूल ड्रेस में कोई बच्चा या फिर दिव्यांग होगा उसे छूट दी गई है। महिलाओं को शर्त के साथ छूट है। जिस गाड़ी को अकेली महिला चला रही होगी उसे छूट होगी। इसके अलावा अगर गाड़ी में सभी सवारी महिलाएं होंगी या फिर महिला के साथ 12 साल तक का बच्चा होगा तो उसे छूट होगी।
इस स्कीम से कुछ वीआईपीज को भी छूट दी गई है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, चीफ जस्टिस शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा के स्पीकर के वाहनों, केंद्रीय मंत्रियों के वाहनों को छूट होगी। राज्यसभा-लोकसभा के नेता विपक्ष, दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों के सीएम इससे बाहर।
सुप्रीम कोर्ट जजों, सीएजी, डेप्युटी स्पीकर, उपराज्यपालों, इमरजेंसी वीइलल्स, इनफोर्समेंट, पुलिस के वाहनों को भी छूट है। डिफेंस मिनिट्री की नंबरप्लेट वाली गाड़ियों, मेडिकल इमरजेंसी वाली कारों को भी इससे बाहर रखा गया है। केजरीवाल ने बताया कि ऑड-ईवन स्कीम दिल्ली के सीएम और मंत्रियों पर लागू होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल पर यह लागू नहीं होगी।