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दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज होने पर निर्भया की मां हुई खुश

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नई दिल्ली। निर्भया की मां आशा देवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुये दोषी की पुनर्विचार याचिका पर खुश जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चार दोषियों में से एक – अक्षय कुमार सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मृत्युदंड को बरकरार रखते हुए 2017 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिव्यू पिटीशन पर बार-बार अपील की सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2017 के फैसले की समीक्षा का कोई आधार नहीं है।

निर्भया की माँ ने कहा कि, “मैं बहुत खुश हूँ”। निर्भया की मां ने कहा कि इस मामले के चार दोषियों को किसी भी सहानुभूति या स्नेह के लायक नहीं है, भगवान ने कहा कि इस तरह के राक्षस को बनाने में शर्म महसूस होगी। निर्भया की मां ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि आज ही डेथ वारंट जारी किया गया है।” मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, निर्भया के पिता ने कहा कि वह अभी तक संतुष्ट नहीं है क्योंकि एक मृत्यु वारंट अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि, वह विकास से खुश है।

निर्भया के पिता ने कहा, “दोषी का वकील याचिका की समीक्षा करने का ठोस कारण नहीं बता पाया।” अक्षय कुमार सिंह की समीक्षा याचिका के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “कुछ ऐसे अपराध हैं जहां ‘मानवता रोती है’ और यह मामला उनमें से एक है।”

फैसले के साथ, निर्भया कांड के चार आरोपियों की समीक्षा याचिका अब खारिज हो गई है। शीर्ष अदालत ने अक्षय कुमार सिंह के वकील के अनुरोध के बाद मामले में दया याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का समय भी आवंटित किया। कुल में से, मुख्य आरोपी राम सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले का एक अन्य आरोपी नाबालिग था और किशोर न्याय अदालत के समक्ष पेश हुआ था।

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