नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली में कचरा प्रदूषण चिंता का कारक बना हुआ है, अब से सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बारे में एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून 2016 के अंर्तगत सभी निकायों की यह जिम्मेदारी है कि कचरा उठवाकर उसे सही स्थान पर फिकवाया जाए।
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कचरा और उससे उत्पन्न प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है, एनजीटी ने कई बार इस मामले में सख्ती दिखाई है। बढ़ रही समस्या को लेकर एमजीटी की पीठ ने आदेश जारी करते हुए यह भी कहा है कि सभी निगम आयुक्त आदेश का सख्ती से पालन करें और इसको लेकर एक माह के भीतर योजना बनाकर पेश करें। पीठ ने यह भी कहा है कि जो लोग कचरे को अलग अलग करके नहीं देते हैं, उनको सजा देने पर भी विचार किया जाना चाहिए।
कचरे की समस्या को लेकर पीठ ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि जिन लोगों ने नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया उनको सजा देने के लिए तैयार रहना होगा। पीठ का कहना है कि इस मामले में पूरा बोझ सरकार और प्रशासन पर ही नहीं डाला जा सकता है, इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।