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Mumbai Drug Case: आर्यन खान को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका चौथी बार खारिज, अब हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा

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मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कोर्ट ने ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका को चौथी बार भी खारिज कर दिया है।

Mumbai Drug Case: आर्यन खान की जमानत याचिका चौथी बार खारिज

मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कोर्ट ने ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका को चौथी बार भी खारिज कर दिया है। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई।

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आर्यन

बता दें कि जज वीवी पाटिल ने 14 अक्तूबर को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए पांच दिन का वक्त लिया था। जिसके बाद आज यानी 20 तारीख को कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई लेकिन यहां भी आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिखी। वहीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड नहीं बढ़ाई।

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाएगी जमानत याचिका

मुंबई स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। आर्यन के वकील ने पहले ही जमानत ना मिलने की स्थिति में कहा था- हम हाईकोर्ट को रुख करने के लिए तैयार हैं। वहीं आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने पर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने कहा जीत हमेशा सच की होती है- सत्यमेव जयते।

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