नई दिल्ली। गत दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय दरवाजे बंद रखने का आदेश अनुसान को बरतने के लिए दिया गया था। कोर्ट ने साफ किया कि उसका मकसद सिर्फ राष्ट्रगान के समय हॉल में हो रही आवाजाही को रोकना है, कोर्ट ने किसी भी सिनेमाघर से यह नहीं कहा कि वह राष्ट्रगान के समय वहां पर कुंडी या ताला लगा दें। कोर्ट ने दिव्यांग लोगों को राष्ट्रगान के समय खड़े होने से छूट दे दी है।
जानकारी के लिए बता दें कि 30 नवंबर को देश की सर्वोच्च अदालत ने सिनेमाघरों में फिल्म की शुरूआत से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया था, उस समय कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रगान बजाते समय स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखा जाएगा। क्यों हुई दोबारा सुनवाई कोर्ट के इस आदेश में बदलाव की मांग करते हुए केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजकों ने एक याचिका दायर की।
उन्होंने महोत्सव में आ रहे 1500 विदेशी मेहमानों के लिए छूट दिए जाने की मांग की है। इस मामले की सुनावई करते समय कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी विदेशी मेहमान को भारत के प्रति सम्मान व्यक्त करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।