नई दिल्ली। कालेधन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी का फैसला लिया गया, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। नोटबंदी के बाद कालाधन रखने वालों को केंद्र सरकार ने आखिरी मौका दिया है। शुक्रवार को राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कालाधन रखने वालों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च, 2017 तक कोई भी अपने कालेधन की घोषणा कर सकता है। साथ ही अगले तीन महीने के दौरान 50 फीसदी टैक्स और पेनल्टी के साथ अघोषित आय का खुलासा कर सकेंगे।
ईमेल के जरिए दें जानकारी
केंद्र सरकार ने जनता से ईमेल के जरिए कालाधन रखने वालों की जानकारी मांगी है। केंद्र ने कहा कि जो व्यक्ति कालाधन रखने वालों की जानकारी देगा उसकी पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। सरकार द्वारा इसके लिए एक खास ईमेल एड्रेस blackmoneyinfo@incometax.gov.in भी दिया गया है।
टैक्स संशोधन के बारे में दी जानकारी
शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अधिया ने टैक्स कानून में हुए संशोधन की जानकारी देते हुए बताया कि कालेधन की घोषणा करने वाले व्यक्ति को पीएमएलए, तस्करी, बेनामी संपत्ति और फॉरेन एक्सचेंज समेत अन्य आपराधिक कानून से छूट नहीं मिलेगी। संबंधित व्यक्ति को सिर्फ कालेधन कानून से ही निजात दी जाएगी।
राजनीतिक दलों को मिली छूट
सरकार ने साफ किया है कि राजनीतिक दलों के खाते में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में जमा राशि पर आयकर नहीं लगेगा। हालांकि, इसमें यह देखा जाएगा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला व्यक्तिगत चंदा 20000 रुपए से कम होना चाहिए और यह सभी आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए।