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इस महिला की याचिका पर भड़का इलाहाबाद HC, ‘आखिर कैसे स्वीकार होती हैं ऐसी याचिकाएं?’

इस महिला की याचिका पर भड़का इलाहाबाद HC, ‘आखिर कैसे स्वीकार होती हैं ऐसी याचिकाएं?’

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महिला की उस याचिका को खारिज कर जुर्माना लगाया है जिसमें उसने खुद की और अपने प्रेमी को सुरक्षा देने का अनुरोध किया था। महिला ने कोर्ट से अपील की थी कि उसे और उसके प्रेमी को जान का खतरा है।

हिंदू विवाह अधिनियम के खिलाफ है लिव-इन रिलेशन

दरअसल, महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशन में है। कोर्ट में दायर याचिक में उसने अपने पति और उसके परिवार से खुद की जान का खतरा बताया है। अदालत ने याचिक पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही जुर्माना लगाते हुए कहा कि ये महिला पहले से ही विवाहित है और पराये पुरुष के साथ लिव-इन में रह रही है। ये पूर्णतः हिंदू विवाह अधिनियम के ‘शासनादेश’ के खिलाफ है। कोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ‘हमें समझ नहीं आता कि समाज में अवैधता की अनुमति देने वाली ऐसी याचिकाओं को कैसे स्वीकार कर लिया जाता है’।

ये थी अपील

बता दें कि याचिकाकर्ता महिला और पुरुष दोनों ही बालिग हैं। ये दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों ने याचिका दायर करते हुए कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें महिला के पति और परिवार के अन्य लोगों से सुरक्षा दी जाए, ताकि उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी तरीके का दखन न हो सके।

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