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मालेगांव ब्लास्ट के दो और आरोपियों को मिली जमानत

malegaon balst

नई दिल्ली। 29 सितंबर साल 2008 में मालेगांव धमाके मामले में मंगलवार को दो और आरोपियों को जमानत दे दी गई है। धमाके के 9 साल बाद अदालत ने सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को जमानत दी है। कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद समानता की दलील के साथ दोनों आरोपियों ने भी याचिका दायर की थी। अदालत ने मंगलवार को दोनों की जमानत मंजूर कर ली। दोनों आरोपियों को जमानत के लिए 5 लाख की सियोरिटी और 5 लाख का ही पर्सनल बॉन्ड देना होगा।

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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को पिछले महीने जमानत दी थी। 2008 में हुए इस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे। पुरोहित को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। पुरोहित नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद थे। इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी। वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

बता दें कि इस मामले की जांच पहले एटीएस को सौंपी गई थी। लेकिन कोई नतीजा न निकलने के कारण इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित की बेल का विरोध किया था। एनआईए का मानना है कि जो आरोप पुरोहित के खिलाफ हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं। एनआईए का मानना था कि कर्नल पुरोहित को बेल मिलने का ये सही समय नहीं है।

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