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कठुआ गैंगरेप केस: पीड़ित परिवार की अर्जी पर जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस

jammu kashmir कठुआ गैंगरेप केस: पीड़ित परिवार की अर्जी पर जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। कठुआ गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है। परिवार ने केस का ट्रायल जम्मू कश्मीर से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की मांग की है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने जम्मू-कश्मीर सरकार को 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

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बता दें कि याचिका में कहा गया है कि बाल सुधार गृह में बंद इस घटना के नाबालिग आरोपी की सुरक्षा मजबूत की जाए और उसे बाहरी लोगों से मिलने न दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि गैंगरेप के मामले की जांच पूरी करने का दिशा निर्देश जारी किया जाए।

वहीं पिछले 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया , जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कठुआ बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया था। इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी 5 सदस्यीय टीम भेजकर जांच करवाने का फैसला किया है। बार काउंसिल ने जम्मू बार एसोसिएशन और कठुआ बार एसोसिएशन को अपनी हड़ताल वापस लेने का आदेश दिया है।

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