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जौनपुर: 11 वर्षीय मासूम से दरिंदगी के बाद हत्‍या करने वाले आरोपी को सज़ा-ए-मौत

जौनपुर: 11 वर्षीय मासूम से दरिंदगी के बाद हत्‍या करने वाले आरोपी को सज़ा-ए-मौत

जौनपुर: उत्‍तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक 11 वर्षीय मासूम से दरिंदगी के बाद उसकी हत्‍या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी 11 वर्षीय बच्ची से 6 अगस्त, 2020 की रात दुष्‍कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी। सोमवार को इस मामले के दोषी बाल गोविंद को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने फांसी व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा का सुनाई है। न्‍यायाधीश ने शनिवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

इस दुष्‍कर्म व हत्‍याकांड की सुनवाई हर दिन चल रही थी और इसकी मॉनिटरिंग शासन द्वारा की जा रही थी। घटना की FIR मृतक मासूम के पिता ने दर्ज कराई थी। वहीं, इस मामले में दोषी बाल गोविंद को फांसी की सजा मिलने के फैसले पर मृतक बालिका के परिजनों ने संतुष्टि जाहिर की है।

टॉफी-बिस्किट के बहाने ले गया घर से

अभियोजन के मुताबिक, चंदौली निवासी बाल गोविंद उर्फ गोविंदा अपने ससुराल मड़ियाहूं में रहकर ईंट-भट्टे पर काम करता था। 6 अगस्त, 2020 की रात वह 11 वर्षीय बालिका व उसकी छोटी बहन को घर से ले गया और टॉफी-बिस्किट दिलाया। इसके बाद छोटी बहन को तो घर भेज दिया, लेकिन मृतका को बहला-फुसलाकर मक्के के खेत में ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद गला व मुंह दबाकर मासूम की हत्या कर दी।

चेहरे पर डाल दिया एसिड

हत्‍यारोपी का इससे भी मन नहीं भरा तो मासूम के चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया। इसके बाद शव को खेत में ही छिपाकर भाग गया। जब छोटी बहन ने घर जाकर बताया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। दो दिन बाद ग्रामीणों ने बताया कि बालिका का शव खेत में है। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म होने और सांस रुकने से मौत की पुष्टि हुई।

पुलिस ने आरोपी को चंदौली से किया गिरफ्तार

इसके बाद पुलिस ने आरोपित बाल गोविंद को चंदौली से धर दबोचा और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। गत 26 नवंबर, 2020 को उसपर आरोप तय हुआ। मृतका की छोटी बहन और आरोपी ने जिस दुकान से टॉफी-बिस्किट खरीदा था, दोनों ने अदालत में बाल गोविंद का नाम लेते हुए गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय और एडीजीसी वीरेंद्र मौर्य ने इस मामले में गवाही के लिए अदालत में 11 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद  आरोपित को जिन धाराओं में दोषी ठहराया, उनमें किडनैपिंग, दुष्‍कर्म, हत्‍या, साक्ष्‍य छिपाने और पॉक्‍सो एक्‍ट की धाराएं शामिल हैं।

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