Breaking News featured देश

फिल्म के दौरान राष्ट्रगान पर खड़े होने की जरुरत नहींः सुप्रीम कोर्ट

supr फिल्म के दौरान राष्ट्रगान पर खड़े होने की जरुरत नहींः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने को लेर सुप्रीम कोट ने मंगलवार को एक संशोधित आदेश जारी किया है, जिसमें सर्वाच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रगान अगर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है, तो लोगों को खड़े होने की जरुरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अभी इस मामले को लेकर देश में कोई कानून नहीं है।

supr फिल्म के दौरान राष्ट्रगान पर खड़े होने की जरुरत नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा है कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं है, इसको लेकर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। यहां पर अपको बता दें कि इससे पहले 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि  सिनेमाघरों में फिल्मों को दिखाने से पहले राष्ट्रगान का फुल वर्जन चलाया जाए और इसके साथ ही स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रगान के बजते समय हॉल में सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों। आपको यहां पर बता दें कि इसके लिए श्याम नरायण चौकसे नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी और ऐसी मांग की थी जिसे आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था।

दिव्यांगों को दी गई थी छूट- गत दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया गया था। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय दरवाजे बंद रखने का आदेश अनुसान को बरतने के लिए दिया गया था। कोर्ट ने साफ किया कि उसका मकसद सिर्फ राष्ट्रगान के समय हॉल में हो रही आवाजाही को रोकना है, कोर्ट ने किसी भी सिनेमाघर से यह नहीं कहा कि वह राष्ट्रगान के समय वहां पर कुंडी या ताला लगा दें। कोर्ट ने दिव्यांग लोगों को राष्ट्रगान के समय खड़े होने से छूट दे दी है।

Related posts

राज्यसभा से पास हुआ मैटरनिटी लीव बिल, जानिए महिलाओं को क्या मिलेगा लाभ

bharatkhabar

पांच साल में राज्य को विकास की ओर ले जाएंगे: सीएम रावत

Rani Naqvi

आधार मामल: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पहली सुनवाई में सरकार की चिंता को बताया था जायज

Breaking News