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नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी को उम्रकैद, दुष्कर्म के बाद जलाया था जिंदा

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एजेंसी, लुधियाना। अदालत में देर है अंधेर नहीं इसी कहानी को चरितार्थ करते हुए पंजाब की राजधानी लुधियानी में एक मामला प्रकाश में आया है जहां नाबालिग लड़की से कई दिन रेप करने के बाद उसे जिंदा जलाकर मारने वाले दोषी पड़ोसी युवक सुनील गुप्ता को अदालत ने उमक्रैद की सजा सुनाई है। दोषी के पिता हरीश चंद व दो भाइयों अनिल व लक्ष्मण को अदालत ने बरी कर दिया। शेरपुर इलाके से संबंधित इस मामले में थाना फोकल प्वाइंट पुलिस ने 25 फरवरी 2016 को अस्पताल में दाखिल पीड़िता के बयान पर पर्चा दर्ज किया था।

पुलिस में दर्ज केस के मुताबिक पड़ोसी युवक सुनील करीब दस दिन से लगातार उससे रेप कर रहा था। घटना वाले दिन रात करीब 8 बजे वह उसके क्वार्टर में आया और मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगाकर भाग गया। मजिस्ट्रेट को बयान कलमबंद कराने के बाद पीड़िता ने पैर के अंगूठे के निशान लगाए थे क्योंकि आग में दोनों हाथ जल गए थे। पहले रेप व जानलेवा हमले का मामला दर्ज हुआ था, लड़की की मौत के बाद हत्या की धारा भी जोड़ी गई थी।

पीड़िता की मौत के बाद माता-पिता ने दर्ज कराए बयान में दोषी सुनील के पिता व दो भाइयों पर रेप व हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। तब पुलिस ने समोसे की रेहड़ी लगाने वाले उसके पिता व भाइयों को नामजद कर गिरफ्तार किया था। फैसले का सबसे अहम पहलू ये है कि अदालत में पीड़िता के माता-पिता पुलिस को दर्ज कराए बयानों से पलटते हुए गवाही से मुकर गए थे लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी सुनील की कम उम्र की अपील ठुकराते हुए दोष सिद्ध होने पर उसे कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता के मरने से पहले पुलिस व मजिस्ट्रेट को दिए बयान को फैसले के मद्देनजर अहम सबूत माना।

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