नई दिल्ली। बाबा रामपाल को लेकर बीते बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था। कोर्ट के फैसले को लेकर पूरे हिसार में धारा 144 लागू की गई थी। बताया जा रहा था कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले में रामपाल को कोर्ट ने 426 और 427 आईपीसी के धारा में दर्ज दो मामलों में बरी कर दिया है।
सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल पर दो केसों में फैसला सुनाया जाना था । रामपाल साल 2014 से जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद है। रामपाल पर फैसला आईपीसी की धारा 426 और 427 के तहत फैसला सुनाया जाना था। जिसमें बरवाला थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के लिए 426 आईपीसी और सरकारी अधिकारी को जबरन बंधक बनाने के आरोप में आईपीसी 427 दर्ज की गई थी। विशेष कोर्ट ने आज इस मामले में बाबा रामपाल को बरी कर दिया है।
साल 2014 में रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से रामपाल जेल में भी बंद है। रामपाल पर फैसला आने के कारण हिसार में धारा 144 लगा दी गई है। रामपाल पर 24 अगस्त को ही फैसला आना था लेकिन डेरा प्रमुख मामले को देखते हुए पुलिस ने फैसला की तारीख आगे बढ़ाने की कोर्ट से गुहार लगाई थी। रामपाल करीब 33 महीनों से हिसार जेल में बंद है। रामपाल की कोर्ट में ज्यादातर पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाती है।