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GST में फुटवेयर पर 5% तो बिस्किट पर लगेगा 18% टैक्स

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श्रीनगर। जीएसटी काउंसिल ने अब बिस्किच और फुटवेयर पर टैक्स स्लैब तय कर दिया है। जम्मू-खस्मीर में मिटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू का कहना है कि जिस फुटवेयर की कीमत 500 रूपए होगी उसपर 5% का टैक्स लगेगा। जहां एक तरफ फुटवेयर को 5% टैक्स देना होगा तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी किस्मों के बिस्किट पर 18% के टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। शनिवार को गोल्‍ड, टैक्‍सटाइल, बिस्किट के साथ-साथ और भी 6 कमोडिटी का टैक्स रेट तय किया जाना था। वहीं काउंसिल ने ट्रांजिशन प्रोविजंस और रिटर्न के साथ-साथ और भी नियमों को मंजूरी दे दी है। वहीं सभी राज्यों ने एक जुलाई को जीएसटी लागू करने पर मंजूरी दे दी है।

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गोल्ड
मौजूदा टैक्स 2-2.5% लगता है। जीएसटी के तहत गोल्ड पर 3% टैक्स लगाया जाएगा।

टेक्सटाइल्स

कॉटन फैब्रिक/यार्न:जीएसटी के तहत 5% टैक्स लगाया जाएगा। अभी इस पर 0% टैक्स लगता है।

तेंदू पत्ता/बीड़ी

अभी इस पर 20% टैक्स लगता है। बीड़ी के पत्ते पर 18% और बीड़ी पर

GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स है जो केंद्र और राज्यों के 17 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स को बदल कर लागू किया जाएगा। ये एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी बिक्री पर लागू किया जाएगा। इससे एक्‍साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे। अगर सरल और सीधे शब्दों में कहे तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो भारत को एक समान टैक्स बनाएगा। जीएसटी लागू होने पर राज्यों में सभी चीज़ें समान कीमत पर मिलेगी। पहले हर चीज़ की किमत दो राज्यों में अलग अलग होती थी। लेकिन जीएसटी के बाद ये हद तक सिंगल मार्केट बन जाएगा।

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