नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के लिए जरुरी संविधान संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में मुहर लग सकती है। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज इस बिल को पेश किया है। अगर सब ठीक रहा तो उम्मीद है कि अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी लागू हो सकता है।
आइए आसानी से समझिए आखिर क्या है जीएसटी:-
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक प्रकार का वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) है।
ये एक ऐसा टैक्स है जो सीधे-सीधे ग्राहकों से नहीं वसूला जाता लेकिन जिसकी कीमत अंत में ग्राहक की जेब से ही जाती है।
इसे आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार कदम कहा जा रहा है।
जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ कई टैक्स की जगह सिर्फ जीएसटी लगेगा।
प्रस्तावित नई जीएसटी व्यवस्था में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल दो प्रकार के कर लगेंगेः राज्य स्तरीय जीएसटी (एसजीएसटी) तथा केंद्र स्तरीय जीएसटी (सीजीएसटी)।
सीजीएसटी में क्या-क्या आएगा?
सेंट्रलएक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रेपरेशन एक्ट के तहत लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सरचार्ज, एजुकेशन सेस तथा सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एजुकेशन सेस।
एसजीएसटी क्या-क्या होगा ?
वैट/ सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स (बशर्ते वे स्थानीय निकायों द्वारा लागू न किए जाते हों), लक्जरी टैक्स, लॉटरी पर टैक्स, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े राज्य के सेस तथा सरचार्ज।