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विदेशी निवेशकों को मिलेगा 10 साल स्थाई निवासी का दर्जा

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नई दिल्ली। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बुधवार को विदेशी निवेशकों को 10 साल के लिए स्थाई निवासी का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई।

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सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, निर्धारित पात्रता की शर्तो को पूरा करनेवाले विदेशी निवेशकों को 10 साल का स्थाई निवासी का दर्जा मिलेगा। इस दौरान वे जितनी बार चाहे भारत आ-जा सकेंगे। इसे अगले 10 सालों के लिए भी बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना के तहत विदेशी निवेशकों के पति/पत्नी और बच्चों को भी यह सुविधा मिलेगी।

इसके लिए विदेशी निवेशकों को 18 महीनों की अवधि में कम से कम 10 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा या 36 महीनों की अवधि में 25 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। इसके तहत स्थाई निवासी का दर्जा के साथ एक आवासीय संपत्ति की खरीद की भी अनुमति दी जाएगी। साथ ही निवेशक के पति/पत्नी व बच्चों को निजी क्षेत्र में काम करने की भी अनुमति दी जाएगी।

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