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अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, कोर्ट, धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि तक नहीं जलेंगे पटाखे: नगरायुक्त

baithak अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, कोर्ट, धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि तक नहीं जलेंगे पटाखे: नगरायुक्त

मेरठ। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुपालन के संबंध में बचत भवन में एक बैठक का आयोजन अपर जिलाधिकारी नगर व नगरायुक्त की अध्यक्षता में किया गया। अपर जिलाधिकारी नगर अजय तिवारी ने कहा कि पटाखा बिक्री करने वाले विक्रेताओ को अनुमति देते समय नियमों का ध्यान रखें तथा आबादी के बीच में कोई पटाखा न बेचा जाए और न ही स्टॉक किया जाए, इसका विषेष ध्यान रखा जाएं।

नगरायुक्त अरविन्द चैरसिया ने कहा कि ग्रीन पटाखे ही अनुमन्य होंगे तथा साईलेन्ट जोन में पटाखों को नहीं जलाया जाये यह सुनिष्चित करे। दीपावली के अवसर पर पटाखे छोड़ने का समय रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक का निर्धारित किया गया है।

अपर जिलाधिकारी नगर ने बताया कि वर्ष 2018 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेषों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पूर्व वर्षों में पटाखा विक्रेताओं को जारी किया गया कोई भी लाईसेन्स वैध नहीं माना जायेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन दिये जा सकतेे है।

उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर पटाखे छोड़ने का समय रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक का निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पटाखों की दुकाने आबादी वाले क्षेत्र में नहीं लगेंगी तथा दुकाने आई आकार में लगेंगी तथा यू आकार में नहीं लगेंगी। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई लाईसेन्स किसी पटाखा विक्रेता को पटाखा बिक्री व स्टॉक के लिए नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय ने निर्देषित किया है कि कम्यूनिटी फायर कै्रकर ही अनुमन्य किया जायें तथा कालोनियों में कम्यूनिटी फायर क्रैकर स्थल चयनित किये जायें।

नगरायुक्त अरविन्द चैरसिया ने बताया कि दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखे व इम्प्रवूड पटाखे ही जलाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रीन पटाखे वो पटाखे होते है जिसमें एल्युमिनियम, बेरियम, ऑयरन व स्टॉन्शियम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानों पर सुरक्षा नियमों का पालन कराया जाये तथा एक दुकान से दुसरी दुकान के मध्य 3 मीटर की दूरी हो तथा टीन का शेड हो साथ ही वहां बालू व पानी आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में व्यक्तिगत पटाखे छोडने के स्थान पर कम्यूनिटी फायर क्रैकिंग हो, यह निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि साईलेन्ट जोन में पटाखे नहीं जलाये जायेंगे। साईलेन्ट जोन किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम, षिक्षण संस्थान, कोर्ट, धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि तक की दूरी का क्षेत्र होता है।

नगर मजिस्ट्रेट संजय पाण्डे ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दीपावली से पूर्व स्कूल व कालेजों में पटाखों से निकलने वाली प्रदूशित हवा के दुष्परिणामों के संबंध में छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक षिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है तथा इस संबंध में वाद-विवाद व चित्रकला प्रतियोगिता आदि कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष में शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी दुकाने लगाने की अनुमति दी गयी थी।

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