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स्वास्थ्य कर्मी के अवकाश मामले में डीएम ने जारी किए ये निर्देश

स्वास्थ्य कर्मी के अवकाश मामले में डीएम ने जारी किए ये निर्देश

लखनऊ: स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने आ रहे हैं। मेडिकल सुविधाएं, दवाइयां आदमी के लिए जीवन बचाने का काम कर रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने नए निर्देश जारी किए हैं।

अवकाश लेने से पहले लेनी होगी अनुमति

कोविड-19 की ड्यूटी में लगे चिकित्सकों, मेडिकल कर्मियों को अवकाश लेने से पहले अनुमति लेनी होगी। कई ऐसे मामले सामने आए, जहां ड्यूटी में आनाकानी भी देखी गई। इसी के चलते नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों से पहले अनुमति लेकर छुट्टी पर जाने की बात कही गई है।

स्वास्थ्य कर्मी के अवकाश मामले में डीएम ने जारी किए ये निर्देश

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

नियम न मानने की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन अधिनियम-2005 एवं भारतीय दंड संहिता-1860 की सुसंगत धाराओं में दंडनीय कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी की तरफ से आदेश दिया गया कि समस्त मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मी चाहे वह सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

इस समय स्वास्थ्य कर्मियों की हर जगह काफी जरूरत है। ऐसे में सेवा छोड़ने, अवकाश लेने या अन्य अनुपस्थिति के मामलों में पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। संशय की स्थिति में आखिरी निर्णय मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा लिया जाएगा।

सीएम ने मंत्रियों को जारी के निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के लिए भी संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री जिलों में कोरोना को लेकर बैठक करें, खुद को बचाते हुए जनता को बचाने में आगे आएं। कोरोना से लड़ाई में हर तबके का सहयोग जरूरी है, मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद में यह बात कही गई। आमजन के बीच जागरुकता को फैलाना सबका मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया। वैक्सीनेशन की गति को भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

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