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कोर्ट ने भाजपा विधायक का जारी किया गैर जमानती वारंट

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मेरठ। जनपद में BJP के सिवालखास विधायक जितेंद्र सतवाई का एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये आदेश स्पेशल सीजीएम की कोर्ट ने बीते 28 अगस्त को जारी किया है। इस आदेश के चलते विधायक को 20 सितंबर को कोर्ट में पेश होना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर बीजेपी विधायक पर सख्त कर्रवाई भी की जा सकता है, और गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है।

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दरअसल ये मामला थाना जानी का बताया जा रहा है। कोर्ट में दायर इस मामले के अनुसार पवन कुमार नाम के छात्र की दसवीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान चौधरी इलम सिंह ने जे.वी.पी. इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य जितेन्द्र सतवाई हैं, जो अब सिवालखास विधान सभा से विधायक हैं। उन्होंने 3 मार्च 2014 को छात्रा की पिटाई कर दी थी। इसी बात तो लेकर इस छात्र ने सन 2014 में धारा 323, 504 और 506 के तहत कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट के समन की तामील होने के बाद भी विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे।

 

खास बात है कि विधायक जितेन्द्र पर समन की सर्विस एसएसपी मेरठ के माध्य से भी कराई गई थी। लेकिन उसके बाद भी विधायक कोर्ट में तारीख पर गैर हाजिर रहे थे। कोर्ट में विधायक का जमानती वारट भी जारी किया था और 28 अगस्त तारीख भी दी थी। लेकिन एक बार फिर 28 तारीख को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर अब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में केस दायर करने वाले छात्र का आरोप है कि उसको विधायक के गुर्गे लगातार केस वापस लेने की धमकी भी दे रहे हैं। अब देखना ये है, कि कोर्ट विधायक जितेंद्र सतवाई पर कब तक और कितनी सख्त कार्रवाई करती है।

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