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केबल ऑपरेटर या DTH कंपनी मे मनमाने पैसे वसूलने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा

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नई दिल्ली। अगर आपसे केबल ऑपरेटर या DTH कंपनी वाले मनमाने पैसे वसूल रहे हैं तो अब उनपर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। TRAI ने केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। TRAI का साफ कहना है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटर्स और DTH के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। TRAI का कहना है कि अब ग्राहक जितने चैनल देखना चाहते हैं उतने के ही पैसे देने होंगे। ट्राई ने अपने आदेश में कहा कि केबल ऑपरेटर और DTH कंपनी को 100 फ्री टू एयर चैनल 130 रुपये महीने में देने होंगे।

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बता दें कि अगर कंज्यूमर इन 100 चैनलों के अलावा कोई दूसरा चैनल देखना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा। अलग से उन चैनलों के पैसे देने होंगे जो फ्री नहीं हैं. TRAI का यह नया नियम 29 दिसंबर से देशभर में केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में लागू हो जाएंगे। अगर कोई ऑपरेटर नियम की अनदेखी करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई का भी प्रावधान है। दरअसल नये नियम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में हर चैनल की एमआरपी तय होगी।

वहीं चैनल देखने के लिए ज्यादा पैसा वसूलना नामुमकिन होगा। ये नियम केबल, डीटीएच और ब्रॉडकास्टर्स पर लागू होंगे। नए फ्रेमवर्क के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। एक बिजनेस चैनल से बातचीत में ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि ग्राहकों पर अब जबरदस्ती पैकेज नहीं थोपा जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्राई के इस कदम से केबल ऑपरेटर और DTH की मनमानी पर लगाम लगेगा, और लोग कम पैसे में अपना पसंदीदा चैनल देख पाएंगे।

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