नई दिल्ली। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहूल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का 84वां अधिवेशन मना रही है तो वहीं दिल्ली की एक अदालत में शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई की जाएगी। दरअसल पिछली सुनवाई में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ आयकर का आदेश पेश किया था। 20 जनवरी को मेट्रोपोलिटन कोर्ट की मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह ने याचिकाकर्ता द्वारा मामले से संबंधित दस्तावेजों को सौपंने का आदेश दिया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के ब्याज रहित 90.25 करोड़ रुपये कर्ज के तौर पर दिए।
पिछले साल नवंबर में, दो कांग्रेस नेताओं ने स्वामी द्वारा दायर आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया दायर की थी। जवाब में, उन्होंने कहा कि स्वामी द्वारा दायर आवेदन बेबुनियाद है। साथ ही कहा था कि इस तरह के बेजान मामले में अदालत का समय जाया किया जा रहा है।नेशनल हेराल्ड केस में आयकर की कार्रवाई का सामना कर रहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकीलों ने हाई कोर्ट में 249.15 करोड़ रुपये की आयकर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भंट्ट और एके चावला की पीठ के सामने आई इस याचिका में कहा गया है कि आयकर अधिकारियों ने अपील की सुनवाई से पहले ही 249.15 करोड़ रुपये के कर के कुछ हिस्से को जमा करने को कहा है।