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CBI कोर्ट ने सुनाई IRS ऑफिसर अरविंद मिश्रा को छह साल की सजा, लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना

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शिवनंदन सिंह संवाददाता

IRS अधिकारी रहे अरविंद मिश्रा को CBI स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 6 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अरविंद मिश्रा पर डेढ़ लाख रुपए का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। अरविंद मिश्रा को साल 1999 में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब वह लखनऊ के आयकर विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे। साल 1989 बैच के IRS ऑफिसर रहे अरविंद मिश्रा अगले साल रिटायर होंगे। फिलहाल, अरविंद मिश्रा लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर में तैनात हैं।

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अरविंद मिश्रा की तरफ से मामले में कम से कम सजा देने की अपील की गई थी, कोर्ट रूम उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि अरविंद की उम्र 58 साल है। अरविंद के माता पिता 85 साल के हैं और एक बेटी की शादी होनी है। परिवार का भरण पोषण करने वाले अरविंद मिश्रा अकेले हैं। हालांकि CBI स्पेशल कोर्ट के जस्टिस अजय विक्रम सिंह ने अरविंद मिश्रा को इस मामले में दोषी मानते हुए सजा सुना दी।

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आपको बता दे कि विकास नगर स्थित परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक आरसी गर्ग से एक काम के लिए अरविंद मिश्रा ने 20 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद रुपए के लिए दबाव बढ़ने पर गर्ग ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से की थी। विजिलेंस टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए प्लान बनाया था। विजिलेंस के इंस्पेक्टर रोहित श्रीवास्तव और अयूब की टीम ने उन्हे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। टीम ने आरसी गर्ग को केमिकल लगे नोट लेकर अरविंद मिश्रा के पास भेजा। 500 रुपए के नोट की 15 हजार रूपए की गड्डी अरविंद मिश्रा ने जैसे ही हाथ में ली। टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था।

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