नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को गरीब कल्याण योजना के तहत सहकारी बैंकों के धन जमा कराने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद सहकारी बैंकों में बड़ी संख्या में गड़बड़ी का पता लगाया था जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि स्पष्ट किया जाता है कि सहकारिता बैंकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत रकम स्वीकार करने का अधिकार नहीं है।
अधिसूचना के पैराग्राफ 7 (1) का संशोधन इस प्रकार है: ‘7अधिकृत बैंक-(1) बांड लेजर खाते के रूप में जमा आवेदन को सरकारी बैंकों के अलावा सभी बैंकिंग कंपनियां स्वीकार करेंगी जिन पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (1949 का 10) लागू होता है।’
बता दें, भारत सरकार ने पिछले साल 16 दिसम्बर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अधिसूचित किया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लोग अपनी अघोषित आय की घोषणा कर सकते हैं। इस घोषित आय का कम से कम 25 प्रतिशत किसी अधिकृत बैंक (भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) में 17 दिसंबर, 2016 (शनिवार) से 31 मार्च, 2017 (शुक्रवार) तक जमा किया जा सकता है।