लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 16 जून से सरकार ने सर्राफा व्यापारियों के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया है। पहले सर्राफा कारोबारियों ने सरकार के इस नियम का स्वागत किया फिर यह नियम यूपी के कुछ ही जिलों में लागू किया गया तो कारोबारियों में काफी परेशानी देखने को मिल रही है। करोबारियों का कहना है इस नए नियम से व्यापार में काफी गिरावट आई है।
हॉलमार्क का नियम परेशानी का सबब
यूपी में सरकार ने सिर्फ 19 जिलों में हॉलमार्क को लागू किया है। जबकि 56 जिलों में हॉलमार्क लागू नहीं किया गया है। 56 जिलों में हॉलमार्क का नियम लागू ना होने से सर्राफा व्यापारियों में गुस्सा है।
लॉकडाउन के बाद नई समस्या
सर्राफा कारोबारी लॉकडाउन से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे तभी यह हॉलमार्क का नियम उनके लिए और बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गया।
लखनऊ महानगर सर्राफा के महामंत्री ने दी जानकारी
लखनऊ महानगर सर्राफा के महामंत्री राहुल गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि लखनऊ में इस समय सर्राफा का कारोबार केवल 10 फीसदी ही रह गया है। खरीददारी पर हॉलमार्क अनिवार्य होने के बाद से अयोध्या,सुल्तानपुर,आजमगढ, प्रतापगढ़,हरदोई,संडीला, अम्बेडकरनगर और बाकी के जिले जहा हॉलमार्क लागू नहीं हुआ है, वहा से 16 जून के बाद से कोई भी लेनदेन नहीं हुआ है। क्योकि जिन जिलो में हॉलमार्क लागू नहीं है।
अब दुकानदार उन जिलों का माल नहीं बेंच पाएंगे जहां हॉलमार्क लागू हो चुका है। या फिर दुकानदारों ने हॉलमार्क का पंजीकरण करवाएं।