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हाईकोर्ट से भी नहीं मिली शहाबुद्दीन को राहत, उम्रकैद बरकरार

Shahbuddin 2 हाईकोर्ट से भी नहीं मिली शहाबुद्दीन को राहत, उम्रकैद बरकरार

बिहार के बहुचर्चित सीवान तेजाब कांड में हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन की याचिका को खारिज करते हुए उम्रकैद को बरकरार रखा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन इस वक्त दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। पटना हाईकोर्ट द्वारा तेजाब कांड के मुख्य आरोपी और आरजेडी के बाहुबली नेता तथा सीवान से पूर्व सासंद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर बुधवार को उम्रकैद को बरकरार रखा है। पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला 30 जून को सुरक्षित रखा था। निचली अदालत द्वारा उसे सजा सुनाई गई थी।

Shahbuddin 2 हाईकोर्ट से भी नहीं मिली शहाबुद्दीन को राहत, उम्रकैद बरकरार
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आपको बता दें कि 16 अगस्त 2004 में बिहार के सीवान में जमीन विवाद के चलते पंचायत आयोजन की गई थी। जिसमें कारोबारी चंदा बाबू को पंचायत में मौजूद लोगों ने मारने की धमकी दी थी। देखते ही देकते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि धमकी के बाद मारपीट का सिलसिला भी शुरू हो गया था। कारोबारी चंदा बाबू अपने परिवार के साथ भागने लग गए थे। वह अपने घर में थे कि उस वक्त कुछ युवक घर में घुस गए और मारपीट करने लगे।

जैसे तैसे पीड़ित कारोबारी ने अपनी और अपने परिवार की जान बचाई लेकिन शाम के वक्त उसके दो बेटों को अगवा कर लिया गया। और कुछ देर बाद खबर सामने आई कि पीड़ित कारोबारी चंदा बाबू के दोनों बेटों की शहर के चौराहे पर तेजाब डालकर हत्या कर दी गई। वही अगले ही दिन पीड़ित चंदा बाबू के तीसरे बेटे की गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद संबंधित मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन और पुत्र ओसामा का नाम मुख्य अभियुक्त के तौर पर नामजद किया गया।

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