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तेजाब कांड: शहाबुद्दीन की सजा का हो सकता है ऐलान, जाने क्या है मामला

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बिहार। बुधवार को पटना हाईकोर्ट द्वारा तेजाब कांड पर फैसला सुनाया जा सकता है। तेजाब कांड में मृतकों की मां ने साल 2004, 16 अगस्त को सीवान थाने में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद सिवान कोर्ट द्वारा 11 दिसंबर साल 2015 को आरजेडी के बाहुबली नेता और सीवान से पूर्व सासंद मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुन्ना मियां, राजकुमार साह तथा शेख असलम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद शहाबुद्दीन ने पटना हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी।

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पटना हाईकोर्ट द्वारा तेजाब कांड के मुख्य आरोपी और आरजेडी के बाहुबली नेता तथा सीवान से पूर्व सासंद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर बुधवार को फैसला आ सकता है। पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला 30 जून को सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि 16 अगस्त 2004 में बिहार के सीवान में जमीन विवाद के चलते पंचायत आयोजन की गई थी। जिसमें कारोबारी चंदा बाबू को पंचायत में मौजूद लोगों ने मारने की धमकी दी थी। देखते ही देकते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि धमकी के बाद मारपीट का सिलसिला भी शुरू हो गया था।

कारोबारी चंदा बाबू अपने परिवार के साथ भागने लग गए थे। वह अपने घर में थे कि उस वक्त कुछ युवक घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। जैसे तैसे पीड़ित कारोबारी ने अपनी और अपने परिवार की जान बचाई लेकिन शाम के वक्त उसके दो बेटों को अगवा कर लिया गया। और कुछ देर बाद खबर सामने आई कि पीड़ित कारोबारी चंदा बाबू के दोनों बेटों की शहर के चौराहे पर तेजाब डालकर हत्या कर दी गई। वही अगले ही दिन पीड़ित चंदा बाबू के तीसरे बेटे की गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद संबंधित मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन और पुत्र ओसामा का नाम मुख्य अभियुक्त के तौर पर नामजद किया गया।

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