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मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

Malegaon blasts मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। कर्नल पुरोहित मालेगांव ब्लास्ट में दोषी हैं। दरअसल कर्नल कपुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने अभी फैसले को सुरक्षित रखा गया है। इसी मामले में बॉबे हाई कोर्ट ने साधवी प्रज्ञा को कलीन चिट दे दी गई थी। लेकिन कर्नल पुरोहित को दोषी करार दिया गया था।

Malegaon blasts मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
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बता दें कि इस केस को राजनीतिक तौर पर भी बहुत अहमियत दी गई थी क्यों कि उस वक्त इस केस में आरोपी पुरोहित और साधवी हिंदू आतंकवाद के चेहरे बताए जा रहे थे। कोर्ट ने पहले भी कर्नल पुरोहित को मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था। पुरोहित द्वारा दायर की गई याचिका में ये भी कहा गया था कि हाई कोर्ट ने सेना की कोर्ट आफ इंक्वायरी रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ में ये भी कहा गया था कि वो सेना के लिए इंटेलीजेंस का काम करते थे।

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