नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पैरोल पर रहने के लिए 300 करोड़ रुपये और जमा कराने के लिए कहा। न्यायालय ने रॉय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने साल 2008 तथा 2009 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिये निवेशकों द्वारा जमा कराई गई राशि को उन्हें वापस करने के लिए सहारा की संपत्ति को बेचने की अनुमति मांगी थी।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 300 करोड़ रुपये की रकम जमा कराने के लिए रॉय को 15 सितंबर तक का वक्त दिया। न्यायालय ने कहा है कि रकम जमा कराने में नाकाम होने पर उन्हें फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।
सुनवाई की अगली तारीख 16 तारीख मुकर्रर की गई है।